मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 44 आवासीय भवनों में बने अवैध व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा के बाद पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि देशभर में आवासीय क्षेत्रों में किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण या सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को किसी भी परिस्थिति में वैध या नियमित नहीं किया जा सकता।
इस फैसले के बाद सेंट्रल मार्केट में निराशा का माहौल है। व्यापारियों और भवन स्वामियों में मायूसी देखी जा रही है, जबकि प्रशासन आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।